Income Tax Deduction: Individual Tax Payer अपनी बचत को विभिन्न तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है जैसे FD, RD या बचत खातें में। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले पात्र व्यक्ति इन पर कुछ खास ब्याज आय पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को तो खास छूट मिलती है, कुछ छूट बाकी सभी को भी मिलती है। इस लेख जानें आपका निवेश कटौती के लिए सही है या नहीं और आपको कितना इनकम टैक्स में फायदा होगा।
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Income Tax deduction for savings account interest
अगर आपको बचत खाते से ब्याज प्राप्त होता है तो यह ब्याज ₹10000 तक इनकम टैक्स के तहत कर नहीं लगेगा। यह बचत खाता सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। यह छूट इनकम टैक्स के Section 80TTA ते तहत मिलता है। Section 80TTA के तहत केवल बचत खाते से मिलने ब्याज ही सामिल होता है, FD, RD से मिलने वाला ब्याज 80TTA के तहत नहीं आता।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न new tax regime के तहत भरते है तो आप Section 80TTA छूट का क्लेम नहीं कर सकते। Senior citizens बचत खाते से प्राप्त ब्याज को Section 80TTB के तहत क्लेम करेगा।
Income Tax deduction for Fixed Deposits or Recurring Deposits
FD या RD से मिलने वाला ब्याज को Section 80TTB के तहत 50000/- तक छूट क्लेम किया जा सकता है। लेकिन Section 80TTB का क्लेम केवल senior citizens (aged 60 years) ही कर कर सकते है। अगर आप senior citizens नहीं है तो आप Section 80TTA के तहत बचत खाते मिलने वाले ब्याज का Rs 10000/- तक क्लेम कर सकते है।
New tax regime के तहत Section 80TTB छूट का क्लेम नहीं कर सकते।
Income Tax deduction Deductions available under 80TTB
इनकम टैक्स Section 80TTB से मिलने वाले Rs 50000/- तक छूट में निम्न लिखित ब्याज़ सामिल होता है।
- Interest on Saving bank account bank deposits (savings or fixed)
- Interest on deposits held in a co-operative society engaged in the business of banking, including a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank
- Interest on post office deposits.