ITR Return Without PAN: बिना पैन कार्ड के वरिष्ठ नागरिक ITR कर सकते हैं दाखिल।

आज के दौर में पैन कार्ड एक काफी अहम् दस्तावेज है। इसका उपयोग पैसों से सम्बंधित लगभग हर प्रकार के आवश्यक कार्यों में होता ही है। इस पर काफी लोगों के मन में यह विचार उठता है कि, क्या बिना पैन कार्ड के वरिष्ठ नागरिक लोग भी आईटीआर कर सकते हैं दाखिल ? क्या वरिष्ठ नागरिक के लिए भी आईटीआर दाखिल करने के लिये पैन कार्ड आवश्यक है ? आइये जाने इस बारे में।

क्या बिना पैन कार्ड के वरिष्ठ नागरिक ITR कर सकते हैं दाखिल

इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि, जैसे- माना किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपना पैसा भिन्न-भिन्न बैंकों की एफडी में निवेश कर रखा है। और उन्होंने 15G फ़ार्म भी टैक्स कटौती से बचने के लिए जमा किया था। लेकिन बैंक ने पैन कार्ड उपलब्ध न होने की कारण 20% के हिसाब से टैक्स काट लिया। अब बैंक ने उनको ITR दाखिल करने की सलाह दी, रिफंड के लिए।

अब इनकम टैक्स की धारा 206AA के अनुसार, पैन कार्ड उपलब्ध न होने पर बैंक 20% के होसब से टैक्स काट सकता है। चाहे फ़ार्म 15G जमा ही किया गया हो। ऐसी स्थिति में किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए फ़ार्म 15H जमा करना आवश्यक है।

बिना पैन कार्ड के ITR नहीं कर सकते फाइल

आपको जानकारी दे दें कि, बिना पैन कार्ड के आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता। बैंक की ओर से पहले से ही काटे गए टैक्स का रिटर्न का दावा करने के लिए ITR दाखिल करना आवश्यक होता है। इस पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ITR दाखिल करने के लिए आपको पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

वैसे अगर आपके पास आधार नंबर है, तो आप उसका उपयोग पैन कार्ड के स्थान पर कर सकते हैं। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नाम के आगे आधार या पैन कार्ड नंबर दर्ज कर TDS रिटर्न को अपडेट करने के अनुरोध के साथ इसे बैंक में जमा कर सकता है।

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