आईटीआर दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा करदाताओं को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने अपील की है कि, जिन लोगों की वार्षिक आय आयकर के दायरे में आती है, वह आईटीआर अवश्य फाइल करे।
IT विभाग ने आईटीआर-1 फार्म एवं आईटीआर-2 फार्म करदाताओं के लिए उपलब्ध करा दिया है। परतु इन दोनों आईटीआर फार्म में अंतर क्या होता है, एवं यह कितनी इनकम के करदाता पर लागु होते हैं। ये भी मालूम होना आवश्यक है।
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 3 लाख से अधिक आय वाला हर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है। इस समय वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY2023-24 ) के लिए आईटीआर फाइल किया जा रहा है, ऐसे वेतन भोगी व्यक्तियों एवं टैक्सपेयर्स के लिए जिनके अकाउंट आडिट करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के वेतनभोगियों एवं टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।
आईटीआर-1 फार्म का उपयोग
आईटीआर-1 फार्म को सरल फार्म भी कहा जाता है। यह आईटीआर फार्म एक साधारण करदाता द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के लोग जिनकी कुल टैक्ससेबल आय 50 लाख तक है, जिनको सैलरी, एक घर की संपत्ति से आय होती है, एवं अन्य स्रोतों ( लाभांश, बैंक ब्याज इत्यादि ) से इनकम होती है, एवं कृषि आय 5 हजार से अधिक नहीं है। तो वह आईटीआर-1 फार्म दाखिल कर सकते हैं।
आईटीआर-2 फार्म का उपयोग
ऐसे लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रूपये से अधिक है। तो उन्हें आईटीआर -2 फार्म फाइल करना पड़ता है। इसके अलावां आईटीआर-2 फार्म का उपयोग हॉउस प्रापर्टी इनकम ( एक से अधिक ), वेतन आय, दूसरे श्रोतों से इनकम एवं पूंजीगत लाभ की जानकारी देने के लिए किया जाता है।
इस फार्म का इस्तेमाल एनआरआई एवं टैक्स रेजिडेंट्स (साधारण एवं सामान्य दोनों ) द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावां किसी कम्पनी के डायरेक्टर, नानलिस्टेड शेयर धारकों या विदेशी संपत्ति होने पर ITR-2 दाखिल करना होगा।
ITR 1 vs ITR 2: आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में अंतर
हम निचे टेबल में आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में अंतर को स्पष्ट किया है।
Sr. No | Subject | ITR 1 | ITR 2 |
1 | किस के लिए | ITR 1 को एक व्यक्ति जिस आय 50 तक हो, एक house property से आय , अन्य आय और कृषी से आय 5000 रूपये से ज्यादा न हो। | ITR 2 एक व्यक्ति या HUF जिस की आय business or profession से न हो वो भर सकता है। |
2 | आय | ITR 1 50 लाख तक आय हो तभी भर सकते है | ITR 2 में आय की लिमिट नहीं है। |
3 | कृषी आय | अगर कृषि से आय 5000 रूपये तक दिखा सकते है | कृषि आय की लिमिट नहीं है। |
4 | House Property | ITR 1 में एक ही House Property से आय दिखा सकते है। | ITR 2 में House Property की लिमिट नहीं है। |
5 | Capital Gain | Capital Gain हो तो ITR 1 नहीं भर सकते | ITR 2 में Capital Gain दिखा सकते है। |
6 | सरलता | ITR 1 सबसे ज्यादा सरल है। | ITR 1 के मुकाबले ज्यादा इनफार्मेशन भरना होता है। |
7 | वेतनभोगी | वेतन प्राप्त करने वाले अधिकतर ITR 1 भरते है। | वेतन के साथ Capital Gain को भी दिखा सकते है। |
8 | पेज | ITR 1 में केवल 3 पेज है। | ITR 2 में 34 पेज है। |
Conclusion ITR 1 vs ITR 2
इस पोस्ट में आप ने ITR 1 vs ITR 2 में तुलात्मक अध्यन किया। आखिर में आप को मैं बताता चाहता हूँ की अगर आप की इनकम का मुख्य सोर्स वेतन है तो आप के लिए ITR 1 है। जिस को ITR 1 भरना हो वो कहते हो ITR 2 भर सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति एक वर्ष में ITR 1 और ITR 2 नहीं भर सकता।
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