बाजार से सम्बंधित नियमों का पालन करने में विफल रहने पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक व्यक्ति पर कुल 60 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना सेबी रजिस्टर्ड-रिसर्च एनालिस्ट मनीष कुमार गोयल (मनीष गोयल) पर लगाया है। इस जुर्माने का भुगतान मनीष को 45 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। मनीष पर क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज गलत तरीके से बेचने एवं सुनिश्चित रिटर्न का वाद करने का आरोप लगा है।
सेबी का आदेश
सेबी ने शुक्रवार को अपने 46 पन्नों के आदेश में कहा कि, मनीष ने रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर प्रदान की गयी सर्विस के लिए 583 क्लाइंट्स से फ़ीस लेकर 4.16 करोड़ रूपये जमा किये। और उन्होंने सुनिश्चित रिटर्न का भी वादा किया था। एवं क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज गलत तरीके से बेचीं।
सेबी ने बताया कि, वे रिसर्च एनालिस्ट (RA) नियमों की बेसिक रिक्वायरमेंट का पालन नहीं कर पाए। सेबी ने यह भी पाया कि, मनीष ने टेलीकॉम/वॉट्सऐप ग्रुप के मेम्बरों को यह विश्वास दिलाया था कि, अगर किसी विशेष स्टॉक रिकमंडेशन की वजह से किसी को घाटा होता है, तो उन्हें एक स्टॉक रिकमंडेशन निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
इन नियमों का पालन न करने का आरोप
सेबी अफसर सोमा मजूमदार ने आरोप तय करते हुए बताया कि, मनीष एक व्यक्तिगत RA होने के वास्ते, एक रिसर्च एनालिस्ट के रूप में बिजनेस करते समय सेबी-रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार के प्रमुख अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे।
इसके अतिरिक्त रेगुलेटर ने अपने आदेश में ये भी कहा कि, “टेलीग्राम/वॉट्सऐप चैट में निश्चित रिटर्न का वादा, जो नोटिस प्राप्तकर्ता के किसी भी रिसर्च द्वारा समर्थित नहीं था। फर्जी जानकारी का प्रचार था। यह प्रोहिबिशन आफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिसेज (PFUPT) के विरुद्ध है।”