अगर आप का पैन Invalid PAN की लिस्ट में चला गया फिर आप IT रिटर्न जमा कर सकते है। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक न होने पर इनवैलिड हो जायेगा। इनवैलिड पैन कार्ड धारकों को अपना कार्ड पुनः एक्टिव करने के लिए जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने बताया कि, अभी भी अनिवासी भारतीय (NRI) अपने पैन कार्ड का प्रयोग आईटीआर फाइल करने में कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने के सम्बन्ध में करदाताओं के भ्रम को स्पष्ट किया है।
आयकर विभाग ने Invalid PAN के बारे स्पष्ट किया
आईटी विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट कर इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि, कुछ एनआरआई /ओसीआई द्वारा अपने पैन के इनवैलिड होने के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है। वैसे उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करने की छूट प्रदान की गयी है।
इसके अतिरिक्त, वे पैन धारक जिनके पैन कार्ड आधार के साथ लिंक न होने के कारण इनवैलिड हो गए हैं, उन्होंने पैन के इनवैलिड होने के कुछ प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।
अनिवासी भारतीय (NRI) एवं भारतीय प्रवासी नागरिक ( OCI ), जो ट्वीट में कही गयी कटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनसे निवेदन है कि, वे अपने रेजिडेंशियल को डेटाबेस में अपडेट करने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने सम्बंधित क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अफसरों ( JAO ) से संपर्क करें। आयकर विभाग ने करदाताओं को अधिकारियोँ का पता जानने में सहायता करने के लिए JAO डायरेक्ट्री का लिंक भी प्रस्तुत किया है।
आईटीआर, Invalid PAN से भी कर सकते हैं फाइल
आईटी विभाग ने स्पष्ट किया है कि, ITR रिटर्न फाइल करने में इनवैलिड पैनकार्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। करदाता इनवैलिड पैनकार्ड के साथ अभी भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। वैसे उनको इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे-उनका टैक्स ज्यादा काटा जा सकता है। या उनके रिफंड में विलम्ब हो सकता है।
जिस भी OCI एवं NRI ने अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को अपडेट नहीं किया है। उनके पैन कार्ड इनवैलिड हो चुके हैं। अपने आईटीआर को पिछले 3 असेसमेंट ईयर से फाइल नहीं करने वाले या विदेशी नागरिकों या ओसीआई के पैन कार्ड इनवैलिड कर दिए गए हैं।
IT विभाग ने बताया है कि, अगर ओसीआई एवं एनआरआई पैन कार्ड पर अपना डेटा बेस अपडेट करते हैं, तो वो अपना टैक्स भरना सुचारु रूप से जारी रख सकते हैं।