वित्तीय वर्ष 2022-23( AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेट आ गयी है। आप अगर निर्धारित तिथि तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको लेट फीस एवं ब्याज के अलावा हर्जाना भी भरना पड़ता है। इसलिए ITR निर्धारित समय से पहले भर ले लास्ट समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वर भी डाउन हो जाता है।
आप अगर नौकरी या किसी पेशे में है वित्तीय वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से अधिक है, तो आपको ITR दाखिल करना आवश्यक होता है। अगर आप Individual / HUF/ AOP/ BOI में आते है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट की जरूरत नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की डेट 31 जुलाई 2023 है। यदि इनकम टैक्स के तहत ऑडिट जरूरी हो तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेट लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है। आप अगर वक़्त पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपसे हर्जाना वसूल किया जाता है।
साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय रखना आवश्यक होता है। जैसे कि, निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Individual को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है बिना ऑडिट वाले केस में और ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर है।
कोई टैक्सपेयर्स अगर निर्धारित तिथि तक ITR फाइल नहीं कर पाता है, तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा। इसलिए अगर निर्धारित तिथि तक ITR दाखिल न किया गया तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर पाते उनसे 5 हजार रूपये का हर्जाना वसूल किया जायेगा।
31 दिसम्बर के बाद देना पड़ेगा 2 गुना जुर्माना
अगर आप 31 दिसम्बर तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको 2 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब 10 हजार रूपये का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स विभाग ब्याज की राशि 234 ए, 234 बी एवं 234 सी के अंतर्गत वसूलेगा। इसलिए ITR बिना कोई जुर्माना दिए 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी आप पर अप्लाई हो से पूर्व दाखिल कर दें। इस तिथि के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं।
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