ITR-1 for Whom: कौन कर सकता है ITR-1 का उपयोग, और कौन नहीं कर सकता, आइये जानें

वित्त वर्ष 2022 -20023 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि पास आ गयी है। इसके पश्चात ITR फाइल करने पर जुर्माने लगाया जायेगा। सैलरी एवं इंडीविसुअल (Individual) व्यक्तियों को ITR-1 के अंतर्गत अपना ITR फाइल करने की अनुमति देता है।

आयकर विभाग की तरफ से यह सबसे आसान फार्म बताया जाता है। इन फार्मों में अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे सभी वेतन भोगी लोग ITR-1 फार्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। किसी ने अगर वर्ष 2022-23 के समय कोई विशेष प्रकार का लेनदेन किया है, तो वह ITR-1 के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

ITR-1 का इस्तेमाल कौन कर सकता है

ITR-1 भरने के लिए कुछ शर्ते है। वैसे ITR-1 वेतन या पेंशन प्राप्त करने वालो द्वारा सबसे ज्यादा भरा जाता है। कौन- कौन ITR-1 का उपयोग कर सकता है इस की जानकारी निचे दी गयी है।

  • भारत का निवासी व्यक्ति ही ITR-1 फार्म भर सकता है।
  • इसके अलावां वित्तीय वर्ष -2022-23 के दौरान उसकी इनकम 50 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
  • एक से ज्यादा घर या संपत्ति (House and Property )से इनकम न हो।
  • पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं वेतन से इनकम है।
  • कृषि आया 5 हजार रूपये तक ही हो।
  • अतिरिक्त स्रोत (Income from Others) में आया डाकघर या बैंक के ब्याज और लाभांश (Dividend) से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ITR-1 फार्म भर सकते हैं।
  • इसके अलावां बचत खातों से मिला ब्याज, आयकर प्रतिदाय(Income Tax Refund) से मिला ब्याज, बढ़ाये गए मुआवजे पर प्राप्त आय, साथी की इनकम या अवयस्क की इनकम (केवल तभी जब आय का स्रोत उपर दर्शायी जा रही निर्धारित सीमा के भीतर हो ) वाले व्यक्ति ITR -1 फार्म भर सकते हैं।

ITR-1 का इस्तेमाल कौन नहीं कर सकता

ITR-1 सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति ITR-1 का उपयोग कर सकता है। निचे लिस्ट दी गयी वो ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते।

  • अगर कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर, सोना, घर की संपत्ति, म्युचुअल फंड या इस प्रकार के अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करता है, तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है।
  • इसके अलावां अगर किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रूपये से अधिक है।
  • कृषि से आय 5 हजार से अधिक हो।
  • कारोबार या व्यवसाय से हुई इनकम हो।
  • कोई व्यक्ति किसी कंपनी या फर्म में डायरेक्टर हो।
  • पूंजीगत लाभ (Capital Gain ) प्राप्त हुवा हो।
  • इसके अलावां यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे-कानुनी सट्टा, घुड़दौड़, लाटरी या इस प्रकार के स्रोतों से फायदा हुआ है, तो वे भी आईटीआर-1 भरने योग्य नहीं हैं।
  • बैंक से कैश निकालते समय धारा-194 एन के अंतर्गत अगर आपसे टीडीएस मूल्य की कटौती की गयी है, तो भी आप ITR-1 का उपयोग नहीं सकते हैं।
  • इसके अलावां हिन्दू अविभाजित परिवार(HUF) भी आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • किसी व्यक्ति की आय एक से अधिक घर की संपत्ति से इनकम होती है, तो वह ITR-1 नहीं भर सकता है।
  • अनिवासी भारतीय (NRI) भी आईटीआर का उपयोग नहीं कर सकता है।

आईटीआर फाइल करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

ITR-1 को भरते समय किसी डोक्युमेंट या सर्टिफिकेट को जमा नहीं करना होता है। फिर आप सोचेंगे की जब ITR-1 के साथ कोई पेपर जमा नहीं होता तो डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता क्यों है ?

ITR-1 को भरते समय कुछ डॉक्युमनेट्स की आवशयकता इसलिए होती है की सही(Accurate) आय, छूट , डोनेशन राशि आदि की गरणा की जा सके। निचे डाक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो ITR-1 के भरते समय आवश्यक है।

  • फार्म -16 यह टीडीएस काटने वाले से लेना होगा।
  • LIC प्रीमियम की रसीदें।
  • Fixed Deposit की रसीदें।
  • अगर डोनेशन दिया है तो उसकी रसीद।
  • अगर मकान किराये का भुगतान किया है तो Rent Agreement और रसीदे।
  • अगर House and Property से इनकम हो तो उसकी डिटेल और म्यूनसिपल टैक्स की स्लिप।
  • अगर House लोन हो तो बैंक से मूल धन और व्याज के भुगतान का सर्टिफिकेट।
  • बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड।
  • कृषि आय की राशि।
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • इसके अलावा 26AS और AIS, ये आप इनकम टैक्स साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है।

आईटीआर-1 गलती से दाखिल कर दिया तो क्या होगा

आईटीआर-1 अगर कोई गलती से दाखिल कर देता है, तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी की जा सकती है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर संशोधित ITR दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके द्वारा भरे गए इस आईटीआर को अमान्य करार दिया जायेगा।

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